Alcohol in Train : क्या ट्रेन में यात्री ले जा सकते हैं शराब, जानिये कितनी है लिमिट
Indian Railway alcohol rules : शराब पीने वालों के मन में अकसर ये सवाल रहता है कि क्या वो ट्रेन में शराब लेकर यात्रा कर सकते है या नही? आज हम आपकी इसी दुविधा का समाधान आपको बताने वाले है। ट्रेन में शराब लेकन जाने के लिए क्या लीमिट है इसके बारे में अधिकतर लोग नही जानते है। बहुत से लोग तो ये भी नही जानते है कि ट्रेन में शराब (alcohol in train) ले भी जा सकते है या नही। आइए नीचे खबर में जानते है कि इसे लेकर क्या है कानूनी प्रावधान...
My job alarm (Alcohol in Train) : भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए यात्रा का सबसे सस्ता और आरामदायक जरिया है। ट्रेन में यात्रा करना जितना आरामदायक है उससे भी ज्यादा किफायती भी है। ट्रेन में आप अपने सामान के साथ आसानी से सफर कर सकते है। लेकिन क्या आप शराब लेकर ट्रेन में सफर (alcohol limit in train) करने वाले है तो ये खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए।
अधिकतर लोगों को इस बारे में जानकारी नही हे कि वो ट्रेन में शराब लेकर यात्रा कर सकते है या नही? और अगर ट्रेन में शराब ले जाने की अनुमति है तो आप कितनी मात्रा में रेल में शराब के साथ यात्रा कर सकते है ओर वो भी किन शर्तो के साथ। आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शराब की बोतल ले जाने पर जुर्माना (Fine for carrying liquor in public transport) या सजा हो सकती है?
इसके अलावा भारतीय रेलवे (Indian Railways) की ओर से शराब को लेकर क्या नियम हैं? ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस खबर को अंत तक पढ़ें। आइए शराब की बोतलों के लेकर बने नियम के बारे में आपको बताते हैं विस्तार से...
ट्रेन में शराब ले जाने की अनुमति है या नही?
हमारे देश में लगभग हर चीज को लेकर नियम और कानून बनाए गए है। शराब को लेकर भी नियम (Rules regarding liquor in train) तय है। खासकर ट्रेन में जब शराब ले जाने की बात आए तो इसे लेकर तो सख्त नियम तय है। रेलवे विभाग की ओर से भी इनका पूरा पालन किया जाता है। रेलवे की ओर से एक्ट 1989 के तहत (railway act fot liquor in train) शराब को लेकर कई नियम हैं जिसके बारे में हर यात्री को जानना चाहिए।
अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या आप ट्रेन में शराब (alcohol in train) ले जा सकते है और अगर ले जाने वाले है तो कितनी मात्रा में आप अपने साथ शराब कैरी कर सकते है तो आज हम आपको इसी से संबंधित नियमों से अवगत कराने वाले है। ये सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य से किस राज्य में यात्रा करने वाले है। दरअसल, कई राज्यों में शराबबंदी (Liquor ban states) है और वहां शराब ले जाना जुर्म हैं।
कितनी मात्रा में ले जा सकते है शराब-
ट्रेन में अगर शराब (liquor news) लेकर यात्रा करने की बात की जाए तो आप ट्रेन में अपनी मर्जी से कितनी भी शराब लेकर नही घूम सकते है। ट्रेन में शराब लेकर जाने में सरकार ने एक सीमा तय की हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन में एक व्यक्ति 2 लीटर से ज्यादा शराब लेकर यात्रा नहीं कर सकता है।
केवल इतना ही नही, जो शराब आप अपने साथ लेकर ट्रेन में जा रहे है वो बोतल पूरी तरह से कवर पैक और सीलबंद (rules of carrying alcohol in train) होनी चाहिए। हालांकि, ट्रेन में शराब ले जाने की अनुमति तभी है जब आप उस राज्य जा रहे हों जहां शराब पर प्रतिबंध नहीं है।
देश के इन राज्यों में है शराब पर प्रतिबंद्ध-
देश के हर राज्य में नियम और कानून अगल-अलग है क्योंकि भारतीय संविधान में सभी राज्यों को नियम खासकर शराब के लिए अपने नियम बनाने की आजादी है। इसलिए हर राज्य में शराब की बिक्री (sale of liquor) से लेकर उपभोग तक के लिए नियम तय किए गए हैं। बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप और नागालैंड जैसे राज्यों में शराब के सेवन से लेकर उससे जुड़ी सभी तरह की एक्टिविटी पर रोक है। इसलिए अगर आप इस राज्य में जाते हैं तो ट्रेन में शराब ले जाने पर प्रतिबंध (Ban on carrying alcohol in trains) होता है। नियम न मानने पर जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है।
जान लें रेलवे अधिनियम 1989 के तहत क्या है सजा का प्रावधान-
ट्रेन में शराब ले जाने को लेकर अगर सजा के बारे में आप नही जानते है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत कोई व्यक्ति रेलवे प्लेटफार्म (railway paltform rules) या रेलवे स्टेशन के किसी भी स्थान पर खुलेआम शराब नहीं पी सकता है और ना ही शराब की बोतल लेकर जा सकता है। ऐसा करने वाले को रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दंडित (Punishment under Railway Act 1989) किया जा सकता है। इसके तहत 6 महीने की सजा और 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आप जेल की हवा खा सकते है।