Alcohal Limit: यूपी वाले घर में कितनी बोतल शराब रख सकते हैं, जानिये आबकारी विभाग के नियम
My job alarm (Uttar Pradesh new Liquor Law) आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश सरकार के आबकारी विभाग ने शराब से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा चुका है। बहुत से लोग शराब पीने के साथ-साथ अपने घर शराब का स्टॉक भी रखते हैं। जिसके चलते कुछ लोग तो अपने घर पर मिनी बार भी बना लेते हैं। अगर आप भी शराब पीने या घर में शराब रखने के शौकीन हैं तो आपको इस बारे में जरूर पता होना चाहिए कि घर में कितनी मात्रा में शराब रखनी है क्योंकि सरकार के द्वारा (uttar pradesh liquor law) इसकी लिमिट भी तय की गई है। अगर आप मात्रा से अधिक शराब घर में रखते हैं तो इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी आप मात्रा से अधिर शराब घर पर रखना चाहते हैं तो इसके लिए जिला कलेक्टर की अनुमति लेनी होती है। तो आइए जानते हैं इस आर्टिकल में इससे जुडे सारे नियम...
क्या है नियम -
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के नियम के अनुसार अब से घर पर सिर्फ 750 ML की 4 बोतल ही रख सकते हैं। 4 बोतल में से (Liquor limit at home) 2 भारतीय ब्रांड और 2 विदेशी ब्रांड की शराब रख सकते हैं। अगर इससे अधिक शराब घर पर रखनी है तो बार लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी।
दिल्ली में इसके लिए क्या कानून है?
वैसे इंडियन वाइन एकेडमी की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोई भी व्यक्ति 18 लीटर से अधिक वाइन, बीयर, साइडर (up personal bar license)और देशी-विदेशी शराब (व्हिस्की, रम, जिन और वोदका) का स्टॉक नहीं कर सकता हैं। इससे अधिक स्टॉक रखने के लिए (Liquor limit In Delhi) आपको सरकार की अनुमति जरूर लेनी पडेगी।
घर में शराब रखने के लिए सामान्य तौर पर कोई कानूनी इजाजत नहीं लेनी होती. लेकिन अगर आपका स्टॉक ज्यादा हैं। (up liquor permit) तो इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, जोकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है.
लाइसेंस लेने के बाद कितनी शराब रख सकते हैं
दरअसल बार लाइसेंस लेने वालों के लिए भी मात्रा तय की गई है। इस नियम के तहत घर पर अधिकतम 72 बोतल शराब (delhi liquor license) ही रखी जा सकती है। यह 15 कैटिगरी की भी हो सकती है। इस नियम का मकसद घर पर अपना निजी बार चलाने वालों को कानूनी मान्यता दिलाना है।
कैसे लें शराब स्टॉक का लाइसेंस
बता दें कि होम बार लाइसेंस के लिए आप आबकारी विभाग में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जिला कलेक्टर की तरफ से अनुमति लेनी होती है। आवेदन के साथ हीसिक्यॉरिटी डिपॉजिट के तौर पर 51 हजार रुपये जमा कराने होते हैं। इसके साथ-साथ आपको सालाना 12 हजार रुपये की फीस चुकानी होती है। होम बार लाइसेंस के तहत आप घर (liquor license) पर 6 विदेशी और 4 भारतीय ब्रांड की व्हिस्की, 2 रम बोतल, जिनमें 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की शराब रख सकते हैं।
वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की अनुमति होती है। नोएडा (Excise Department Law) आबकारी से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी ही होम बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 5 साल की ITR देनी होगी। एक व्यक्ति एक समय पर एक ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।