7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी, सरकार ने बनाए नए नियम
7th Pay Commission : अगर आप की केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को सख्त चेतावनी जारी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार की ओर से महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और कर्मचारियों से जुड़े नियमों को सख्त किया है। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को नए नियमों का पालन करना होगा।
My job alarm (ब्यूरो) - देर से कार्यालय आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर सख्त चेतावनी दी गई है। साथ ही ये भी कहा है कि जो कर्मचारी बार-बार देर से दफ्तर आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाए। सरकार की ओर से ये कदम तब उठाया गया है जब ये देखा गया कि कई कर्मचारी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (Aadhar Enabled Biometric Attendance System) में अपनी हाजिरी नहीं लगा रहे थे और कुछ कर्मचारी तो नियमित रूप से देरी से आ रहे हैं।
आदेश में कार्मिक मंत्रालय ने मोबाइल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। ये सिस्टम हाजिरी के अलावा “लाइव लोकेशन डिटेक्शन और जियो-टैगिंग” की सुविधा भी देता है।
सरकार कसेगी कर्मचारियों पर नकेल-
आदेश में कहा गया है कि वे नियमित आधार पर पोर्टल से समेकित रिपोर्ट डाउनलोड (Download consolidated report from portal) करेंगे और चूककर्ताओं की पहचान करेंगे. मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक दिन की देरी के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी (CL) काट ली जानी चाहिए, लेकिन एक घंटे तक की देरी के लिए, महीने में दो बार से अधिक नहीं, और उचित कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है.
आकस्मिक छुट्टी काटने के अलावा, कार्यालय में आदतन देर से आने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) भी शुरू की जा सकती है क्योंकि यह आचरण नियमों के तहत कदाचार के बराबर है.
देर से आने वालों पर होगी कार्रवाई-
आदेश में कहा गया है कि जल्दी जाने को भी उसी तरह से माना जाना चाहिए जैसे देर से आने को माना जाता है. किसी कर्मचारी की समय की पाबंदी और उपस्थिति से संबंधित डेटा को भी महत्वपूर्ण असाइनमेंट (Assignment), प्रतिनियुक्ति (Deputation), प्रशिक्षण और स्थानांतरण या पोस्टिंग के लिए विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए. सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बायोमेट्रिक मशीनें (Biometric Machines) हर समय कार्यात्मक रहें.
AEBAS को लेकर की गई समीक्षा में पाया गया ढीला रवैया-
हाल ही में AEBAS को सख्ती से लागू करने के मामले की समीक्षा की गई थी। समीक्षा में पाया गया कि इसको लागू करने में ढिल बरती जा रही है। इसलिए आदेश में दोहराया गया है कि सभी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन नियमित रूप से हाजरी रिपोर्टों की निगरानी करेंगे।
आदेश में ये भी कहा गया है कि “बार-बार देर से दफ्तर आने और जल्दी निकल जाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।”
केंद्र सरकार के सभी विभागों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कर्मचारी बिना किसी चूक के AEBAS का उपयोग करके अपनी हाजरी दर्ज करें।
आदेश में ये भी कहा गया है कि “इससे AEBAS पर ‘रजिस्टर्ड’ और ‘एक्टिव’ कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा।” ये आदेश केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को जारी किया गया था। कर्मचारी विभागों (MDOs) के सभी प्रमुखों (HODs) को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को दफ्तर आने के समय, देर से आने आदि से संबंधित निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक करें।
आदेश में कहा गया है कि “वे नियमित रूप से पोर्टल (www.attendance.gov.in) से रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और उन कर्मचारियों (employees) की पहचान करेंगे जो नियम तोड़ते हैं।”
कौन-कौन सी बातें कही गई हैं आदेश में, आइए बिंदुबार जानते हैं-
आने वाली उपस्थिति रिपोर्ट में सिर्फ रजिस्टर्ड कर्मचारियों के नाम ही दिखने चाहिए, ना कि वो जो काम पर नहीं आते।
सभी विभागों के प्रमुखों को कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने के नियमों के बारे में बताना होगा।
विभागों को एक वेबसाइट से नियमित रूप से रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी, जिससे पता चले कि कौन कर्मचारी देर से आता है या जल्दी चला जाता है।
देर से आने पर आधे दिन की छुट्टी कट सकती है। हालांकि, अगर कोई उचित कारण बताकर एक घंटे से कम देरी से दो बार से ज्यादा नहीं आता है, तो उसे माफ किया जा सकता है।
लगातार देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
दफ्तर से जल्दी निकलने को भी देर से आने जैसा ही माना जाएगा।
किसी कर्मचारी को तरक्की या ट्रेनिंग (tranning) के लिए चुनते समय उसकी हाजिरी के रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा।
सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बायोमीट्रिक मशीनें हर समय चालू रहें।
अगर कोई कर्मचारी अभी तक बायोमीट्रिक पर रजिस्टर्ड (Registered on biometric) नहीं है, तो जल्द से जल्द उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए।
दिव्यांग कर्मचारियों (Disabled employees) के लिए अलग से ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी जिनका इस्तेमाल वो आसानी से कर सकें।
सरकार मोबाइल फोन पर फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल (use of face recognition) करने पर भी विचार कर रही है। इससे हाजिरी लगाते समय कर्मचारी की लोकेशन भी पता चल सकेगी।
हर विभाग के नोडल अधिकारी अपने कर्मचारियों के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की नीति बनाएंगे।
समय-समय पर कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। अब विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी इन निर्देशों का पालन करे।