7th Pay Commission Pension Rules : केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को लेकर किया बड़ा ऐलान, सर्कुलर जारी
7th Pay Commission Pension Rules : केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले पेंशनभोगियों को बड़ी साैगात दी है. दरअसल, सरकार ने कहा है कि 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को ज्यादा पेंशन का लाभ दिया जाएगा. सरकार की ओर से आए इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े...

My job alarm - Good News for Pensioners: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले पेंशनभोगियों को बड़ी साैगात दी है. दरअसल, सरकार ने कहा है कि 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को ज्यादा पेंशन का लाभ दिया जाएगा. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, केंद्र सरकार के इन पेंशनभोगियों को अनुकंपा भत्ता (compassionate allowance) नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी.
नए दिशा-निर्देश हुए जारी-
केंद्र सरकार के सिविल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. दिशा-निर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है. सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के मुताबिक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (retired government employees) द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा.
80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को मिलेगा फायदा-
- 80 से 85 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक (senior citizen) मूल पेंशन के 20 प्रतिशत के लिए पात्र हैं, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशनभोगियों को 30 प्रतिशत मिलेगा.
- वहीं, 90 से 95 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग मूल पेंशन (Old age basic pension) के 40 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे और 95 से 100 वर्ष की आयु वाले लोगों को 50 प्रतिशत मिलेगा.
- 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सुपर सीनियर मूल पेंशन के 100 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे.
सर्कुलर में कहा गया है, "उदाहरण के लिए, 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे. 1 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे."
पहले दिन से ही हो जाएंगे पात्र-
इसके अलावा, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) की अधिसूचना में कहा गया है कि अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा, जब पेंशनभोगी तय की गई आयु तक पहुंच जाएगा. यह अतिरिक्त पेंशन भुगतान (additional pension payment) पेंशनभोगियों को बढ़ती उम्र के साथ जीवन-यापन की बढ़ती लागत (rising costs) का प्रबंधन करने में सहायता करने के लिए बनाया गया है.
अधिसूचना में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र पेंशनभोगियों (pensioners) को बिना देरी के उनका उचित लाभ मिले, पेंशन और पेंशन वितरण (pension and pension distribution) में शामिल सभी विभागों और बैंकों को परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है.