7th Pay Commission Pension : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने बदले पेंशन नियम
7th Pay Commission Pension : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर. दरअसल, अभी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) को लागू किए एक महीना भी नहीं हुआ कि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के निमयों में बड़ा बदलाव कर दिया गया... इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ ले.
My job alarm - अभी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) को लागू किए एक महीना भी नहीं हुआ कि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के निमयों में बड़ा बदलाव कर दिया गया. पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (Pension and Pensioners Welfare Department) ने बुधवार को एनपीएस को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है. आपको बता दें कि एनपीएस को साल 2004 में लागू किया गया था और उसके बाद से लगातार इसके नियमों में बदलाव किया गया है. हालिया गाइडलाइन में एनपीएस से जुड़े 6 नियमों में बदलाव किया गया है.
ये गाइडलाइन सेंट्रल सिविल सर्विसेज (एनपीएस लागू होने के बाद) 2021 के नियमों को लेकर जारी की गई है. कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले इस विभाग ने अपनी इस गाइडलाइन में कहा है कि यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों और उनके लाभार्थियों को एनपीएस अंशदान की रकम रिफंड (NPS contribution amount refunded) किए जाने को लेकर ज्यादा स्पष्टता लाने के लिए किया गया है.
बदल दिए हैं 6 नियम-
सरकारी खाते में जाएगी रकम -
सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) रूल, 1972 के तहत अगर किसी एनपीएस खाताधारक (NPS Holder) की मौत हो जाती है या फिर उसे अयोग्य अथवा दिव्यांग करार देने के बाद नौकरी से हटा दिया जाता है तो इस केस में सरकार की ओर से किया गया अंशदान और उस पर मिला रिटर्न वापस सरकारी खाते में चला जाएगा.
वापस मिलेगा बचा हुआ पैसा-
गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी स्थिति में बचा हुआ पेंशन कॉपर्स उस कर्मचारी अथवा उसके नॉमिनी (nominee) को एकमुश्त दे दिया जाएगा. पैसा रिफंड (refund) करने के लिए पीएफआरडीए (PFRDA) के 2015 में जारी नियमों का पालन किया जाएगा.
समायोजित हो जाएगी पहले की राहत-
साल 2004 में एनपीएस लागू होने के बाद 2009 में यह नियम बनाया गया था कि सीसीएस पेंशन रूल के तहत अगर कर्मचारी के लाभार्थियों को किसी परेशानी से बचाने के लिए पहले कोई राहत दी गई है तो उसे एनपीएस का फाइनल पेमेंट (NPS Final Payment) करने से पहले इसकी रकम से एडजस्ट (Adjust) कर लिया जाएगा.
पूरा पैसा सरकारी खाते में जाएगा-
साल 2015 में जारी रेगुलेशन के तहत अगर कर्मचारी की मौत के बाद उसके लाभार्थियों ने सीसीएस पेंशन रूल (CCS Pension Rule) के तहत पहले ही लाभ ले लिया है तो कर्मचारी और सरकार की ओर से किए गए अंशदान की पूरी रकम और उसका रिटर्न भी सरकारी खाते में वापस चला जाएगा.
कब तक होगी ब्याज की गणना-
किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके कॉपर्स पर मिलने वाले रिटर्न की गणना पीपीएफ की ब्याज दर के आधार पर की जाएगी. यह ब्याज सिर्फ उस अवधि पर दिया जाएगा, जो समय कर्मचारी की मौत (employees death) के बाद और पेंशन का कॉपर्स यानी फंड उनके लाभार्थियों को ट्रांसफर किए जाने के बीच बीतेगा.
ब्याज सहित लौटाना होगा पैसा-
अगर सीसीएस नियमों के तहत पहले ही सारे लाभ दिए जा चुके होंगे और ऐसी स्थिति में अगर सरकारी अंशदान का पैसा सरकारी खाते में नहीं आया है तो एनपीएस (NPS) से ब्याज सहित यह पैसा वापस सरकार को लौटाना होगा.