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7th Pay Commission Pension : केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगी एकस्ट्रा पेंशन, अधिसूचना जारी

7th Pay Commission Pension - कार्मिक मंत्रालय के पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (DoPPW) ने नई अधिसूचना जारी की है. जिसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक एकस्ट्रा पेंशन मिलेगी. इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें...

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7th Pay Commission Pension : केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगी एकस्ट्रा पेंशन, अधिसूचना जारी

My job alarm - (Employees Update) कार्मिक मंत्रालय के पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (DoPPW) ने नई अधिसूचना जारी की है. इसके तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के सरकारी पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा. यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में बेहतर सहायता प्रदान की जा सकेगी.

DoPPW ने 80 साल की आयु वाले केंद्रीय सरकारी सिविल रिटायर कर्मचारियों के लिए इन सप्लीमेंट्री बेनेफिट्स (supplementary Benefits) को प्राप्त करने की प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं. इस अपडेट का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों के वितरण को सुव्यवस्थित करना है.

विभाग के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, 80 साल की आयु के पेंशनभोगियों (Pensioners) को उनके 80वें जन्मदिन वाले महीने के पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी। इस आयु पूर्ण होने पर, पेंशनभोगियों की मूल पेंशन या भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी.

उम्र के साथ होगी बढ़ोतरी-
गौरतलब है कि अतिरिक्त राशि का प्रतिशत भी उम्र के साथ बढ़ता है. ऐसे में 85 से 90 साल से कम होने पर यह 30 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, 90 से 95 साल से कम होने पर यह 40 प्रतिशत तक बढ़ जाता है और इसी तरह 100 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को उनकी मूल पेंशन का पूरा 100 परर्सेंट मिलता है.

CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उपनियम 6 और सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के पूर्व नियम 49(2-ए) के प्रावधानों के अनुसार, रिटायर सरकारी कर्मचारी को 80 साल या उससे अधिक की आयु पूरी करने के बाद, नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन या भत्ते के अलावा अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त भत्ता देय होता है.

कब से देय होगी अतिरिक्त पेंशन?
मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, "अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त भत्ता उस कैलेंडर माह के पहले दिन से देय होगा, जिसमें यह देय है. उदाहरण के लिए, 20 अगस्त, 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे. 1 अगस्त, 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे."

इस अपडेट का उद्देश्य सप्लीमेंट्री पेंशन की शुरुआत तिथि को स्पष्ट करना और पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाना है. सभी संबंधित विभागों और बैंकों को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि जानकारी का सही ढंग से प्रसार किया जा सके और पेंशनभोगियों को कोई कठिनाई न हो.

इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों और पेंशन डिसबर्सिंग ऑथोरिटीज /बैंकों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के उपरोक्त प्रावधानों को अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए.

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