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7th pay commission leave rules : सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट, लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर चली जाएगी नौकरी

7th pay commission leave rules :  कर्मचारियों को काम के बीच में छुट्टियों की जरूरत पड़ती है। जिसके लिए उनके पास अलग अलग प्रकार की छुटि्टयां होती हैं। इन छुट्टियों को लेने के लिए कुछ नियम होते हैं। ज्यादा छु‌ट्टियां (leave rules) करना एंप्लॉएज के लिए हानिकारक हो सकता है। लोगों को अपनी छुट्‌टी (employe leave rules) के बारे में ये नियम जान लेने चाहिए। करोड़ों कर्मचारियों के लिए ये बड़ा अपडेट आया है। 

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7th pay commission leave : सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट, लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर चली जाएगी नौकरी

My job alarm (7th pay commission new leave rules) :  छुट्टियों को लेकर कर्मचारियों की सभी आशंकाओं को सरकार ने खत्म कर दिया है। आशंकाए खत्म करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब (FAQ) जारी किए हैं। सरकार की ओर से बोला गया है कि फॉरेन सेवाओं और अन्य मामलों में छु‌ट्टी के नियम अलग-अलग हैं। कोई भी लगातार ज्यादा छुटि्टयां लेता है तो उसकी नौकरी पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं।  
सरकारी कर्मचारियों (government employees) के सवालों के जवाब में सरकार ने छुट्टियों को लेकर कई स्थिति साफ की है। जिसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी लगातार कितने दिनों तक छुट्टी (government employees leave rules) ले सकता है वहीं उसकी नौकरी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। ये सब जानकारी जारी की गई है। 

 

क्या है एफएक्यू का मकसद


सरकार ने एफएक्यू (FAQ) जारी किया है। जिसमें कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसका मकसद कर्मचारियों की शंकाओं को दूर करके उनकी सेवाओं से जुड़ी सभी शर्तों की जानकारी लेना है। इसमें अलग-अलग संबंधों में कर्मचारियों के इनटाइटलमेंट , लीव ट्रेवल कंसेशन (Leave Travel Concession), लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment), ईएल का इनकैशमेंट (Encashment of EL), पैटरनिटी लीव (Paternity Leave) आदि मामलों पर पूरी जानकारी दी गई है। 

 

पहले जानते हैं किन कर्मचारियों को क्या है छूट


एफएक्यू के मुताबिक सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार पांच साल से ज्‍यादा समय तक अवकाश पर रहेगा तो उसकी सेवाएं समाप्‍त मानी जाएंगी। फॉरेन सर्विसेज को छोड़कर दूसरे किसी भी सेक्टर का सरकारी कर्मचारी अगर पांच साल से अधिक छुट्टी पर रहेगा तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि कर्मचारियों को लगातार 5 साल से ज्‍यादा की छुट्टी की इजाजत नहीं मिलती है। 

 

अब जानिए इनकैशमेंट के नियम


सरकार की ओर से जारी एफएक्यू (FAQ) में बताया गया है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट (leave encashment) की मंजूरी एडवांस (advance) में ले लेनी चाहिए। ये लीव एलटीसी (LTC) के साथ लेना सही रहेगा। जबकि कुछ केसेज में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट (leave encashment) किया जा सकता है।

 

बच्चे की देखभाल के लिए लीव 


बच्‍चे की देखभाल के लिए चाइल्‍ड केयर लीव (child care leave) होती है। ये भी सिर्फ महिलाओं को ही मिलती है। मान लो बच्‍चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या फिर उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी (women employee rights) को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव (leave) मिल जाएगी।

 

अगर आपको पढ़ना है तो कितनी ले सकते हैं छुट्‌टी


कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी को पढ़ाई के लिए स्‍टडी लीव की जरूरत है तो वह पूरे सेवा काल में 24 महीने की छुट्टी ले सकता है। ये छुट्‌टी एकसाथ भी ली जा सकती है। वहीं इसे अलग-अलग भी लिया जा सकता है। सेंट्रल हेल्‍थ सर्विस (Central Health Service) से जुड़े कर्मचारियों को स्‍टडी लीव (study leave) के लिए 36 महीने का समय दिया जाता है। पोस्‍ट ग्रेजुएट क्‍वालिफिकेशन (Post Graduate Qualification) के लिए भी 36 महीने की छुट्‌टी (PG degree leave) ली जा सकती है।

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