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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन

 7th Pay Commission : देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन (Pension) से जुड़ी अहम खबर। दरअसल, क्रेंद सरकार (Central Government) ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन गाइडलाइन (New Pension Guideline) जारी की है। जिससे जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है...

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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन

My job alarm - New Pension Guideline Released:  नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योगदान देने के लिए क्रेंद सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की है। ये क्रेंद सरकार के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। बता दें कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (Department of Pension and Pensioners Welfare) के एक ऑफिस मेमोरेंडम में 7 अक्टूबर को जारी किया गया है।

ये नई NPS कॉन्ट्रिब्यूशन गाइडलाइन पीरियड ऑफ सस्पेंशन, पीरियड ऑफ अनपेड लीव, प्रोबेशन आदि के लिए लाया गया है। 

क्या हैं नई NPS कॉन्ट्रिब्यूशन गाइडलाइन?

 - जारी की गई नई गाइडलाइन मौजूदा प्रावधानों को ही दोहराता है, जिसमें बताया गया है कि कर्मचारियों को अपनी सैलरी का दस प्रतिशत NPS के लिए योगदान करना होगा।

- यह राशि हमेशा राउंड ऑफ में काटी जाती है। बता दें कि सस्पेंशन की अवधि (period of suspension) के दौरान भी कर्मचारी अपना योगदान जारी रखना चुन सकते हैं।

- इसके अलावा अगर सस्पेंशन ड्यूटी के रूप में माना जाता है तो कॉन्ट्रिब्यूशन (contribution) को दोबारा आपकी नई सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट (calculate) किया जाता है।

- कॉन्ट्रिब्यूशन में सभी डिस्क्रिपन्सी अमाउंट (Discretion amount) पर लगने वाले ब्याज के आपके साथ पेंशन खाते में जमा हो जाएंगी।

- इसके साथ ही अनुपस्थित रहने वाले या अनपेड लीव (Unpaid leave) पर रहने वाले कर्मचारियों को कॉन्ट्रिब्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी।

- इसके साथ ही जिस कर्मचारियों को दूसरे विभागों या अन्य संगठनों में दोबारा नियुक्त किया गया है, उन्हें अभी भी एनपीएस में योगदान देना होगा, जैसे कि उनका ट्रांसफर (transfer) ही न हुआ हो।

प्रोबेशन पर वर्किंग कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन-

- नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रोबेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी NPS में योगदान देना जरूरी है।

- अगर किसी स्थिति में अमाउंट के क्रेडिट (credit) होने में देरी होती है तो इससे प्रभावित कर्मचारियों (employees) को उनका कॉन्ट्रिब्यूशन ब्याज के साथ दिया जाएगा।

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