7th Pay Commission : लगातार इतने दिन की छुट्टी करने पर सरकारी कर्मचारियों की चली जाएगी नौकरी, जानिए छुटि्टयों से जुड़े नियम
7th Pay Commission : अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, सरकार ने अपने कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर कई सवालों पर स्थिति साफ की है. इसमें बताया कि कोई सरकारी कर्मचारी लगातार कितने दिनों तक छुट्टी ले सकता है और उसके बाद उसकी सर्विस पर क्या असर पड़ेगा...
My job alarm - Employee Rule :सरकार ने अपने कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर कई सवालों पर स्थिति स्पष्ट की है। दरअसल, कई सरकारी कर्मचारी छुट्टियों को लेकर कंफ्यूजन में रहते है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी के लिए छुट्टी नियमों और पात्रता पर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यू (Frequently Asked Questions) जारी किए। इसमें बताया कि कोई सरकारी कर्मचारी लगातार कितने दिनों तक अवकाश ले सकता है और उसके बाद सर्विस पर क्या असर पड़ेगा। आइए नीचे खबर में जान लेते है छुट्टियों से जुड़े नियमों के बारे में।
सरकार ने FAQ जारी कर कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए हैं। FAQ में अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों के इनटाइटलमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, ईएल का इनकैशमेंट, पैटरनिटी लीव जैसे मसलों पर सरकार की ओर से स्पष्ट जानकारी दी गई है।
केंद्रीय सिविल सेवा या सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए इसने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। आमतौर पर विदेश सेवा के अलावा पांच साल से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अवकाश या बिना अवकाश के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का अर्थ है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।
सरकार ने FAQ में कहा है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट (Leave encashment to employees) की मंजूरी एडवांस में लेनी चाहिए, जो एलटीसी के साथ लेना सही रहेगा. कुछ मामलों में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है।
बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव (Child care leave) भी सिर्फ महिलाओं को दी जाती है। अगर बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव मिल जाएगी।