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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी अब इतने साल में ले सकेंगे VRS, सरकार ने जारी की गाइडलान

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर. दरअसल, हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक  अब केंद्रीय कर्मचारी इतने साल में VRS ले सकेंगे. आपको बता दें कि एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यह नियम उनकी सेवा शर्तों और पेंशन के अधिकारों को तय करता है... इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े.

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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी अब इतने साल में ले सकेंगे VRS, सरकार ने जारी की गाइडलान

My job alarm - Central govt employees : भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर (Department of Pension and Pensioners) ने एनपीएस (National Pension System) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वॉलंटरी रिटायरमेंट-VRS) चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अधिकारों से जुड़ी गाइडलाइन जारी की है.

बता दें कि, एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए विभाग ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मियों (Central Government employees) के सर्विस संबंधी मामलों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (नेशनल पेंशन सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन) नियमावली, 2021 को नोटिफाई किया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस लेना चाहते हैं. एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यह नियम उनकी सेवा शर्तों और पेंशन के अधिकारों को तय करता है.

केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली (Central Civil Services Rules), 2021 के नियम 12 के मुताबिक एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी 20 साल की सर्विस के बाद किसी भी समय वह नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को लिखित में 3 महीने का नोटिस देकर सेवा से रिटायरमेंट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं. जारी ऑफिस मेमोरेंडम (office memorandum) के मुताबिक 20 साल की सर्विस पूरी कर लेने के बाद VRS के नोटिस को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी की मंजूरी की अपेक्षा होगी.

क्या VRS पर रिटायरमेंट जैसे मिलेंगे फायदे?

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या केंद्र सरकार के कर्मियों को VRS पर रिटायरमेंट जैसे फायदे मिलेंगे? ऐसे में आपको बता दें कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी बीस साल की नियमित सेवा के बाद नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस (Notice) देकर किसी भी समय सेवा से VRS ले सकते हैं. कर्मचारियों को नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देना होगा.

VRS पर सरकारी कर्मचारी पेंशन फंड नियामक (Government Employees Pension Fund Regulator) और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 के तहत उपलब्ध लाभों का हकदार होगा, जो सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त (retire upon retirement) होने वाले ग्राहक को दिए गए लाभों के समान है.

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