7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका, इन्हें नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर. दरअसल, सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन (Gratuity and Pension) से जुड़े नियम में बदल किया है. जिसके तहत अब इन कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी... सरकार की ओर से आए इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए खबर के साथ अंत तक बने रहे.

My job alarm - Gratuity and Pension Rule: केंद्रीय कर्मचारियों को जोरदार झटका लगा है. सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन (Gratuity and Pension) से जुड़े नियम में बदलाव किया है. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी (Strict warning for employees) जारी की गई है. अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो ये उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है-
आठ बदलाव के साथ कर्मचारियों के लिए जारी हुए निर्देश
सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया. इसमें सरकार ने CCS (पेंशन) 2021 के नियमों में 8 बदलाव किए. नए प्रावधान जोड़े गए. नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही (serious crime or negligence) में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी.
नए नियम की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों (authorities) को भेजी गई है. दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश संबंधित डिपार्टमेंट्स को दिए गए हैं. अगर कोई कर्मचारी नौकरी पर काम में लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट (retirement) के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है. ये नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू है.
कौन करेगा कर्मचारियों पर कार्रवाई?
ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी (Appointing authority of retired employee) में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार है.
ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है.
अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर (Employees retire from audit and accounts department) हुआ है तो CAG को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है.
बाद में भी वसूली जा सकती है पूरी राशि-
- नियम के मुताबिक, नौकरी के दौरान अगर कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई (Departmental or Judicial Action) हुई है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा. अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से संविदा पर नियुक्त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे.
- कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी ले चुका है, उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक वसूली (Partial recovery) जा सकती है.
- नियमों के मुताबिक, ऐसे स्थिति में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (Union Public Service Commission)से सुझाव लेना होगा.
- इसमें ये भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन (Pension) को रोका या निकाला जाता है, उसमें न्यूनतम राशि 9 हजार रुपए प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए.