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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने लगाई कड़ी फटकार

7th Pay Commission : समय पर पेंशन नहीं मिलने से पेंशनभोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब उनकी यह टेंशन जल्द ही दूर होने वाली है, उन्हें पेंशन में कोई विलंब नहीं होगा. इसे लेकर वित्त मंत्रालय (Finance Minister) ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को CCS (पेंशन) नियम 2021 के अनुसार समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है...

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7th Pay Commission :  केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने लगाई कड़ी फटकार

My job alarm - किसी कर्मचारी के रिटायमेंट के बाद पेंशन ही उसका सहारा होती है, जिसके मदद वे अपने वृद्धा अवस्था के जीवन को बिना किसी परेशान के जी सके. लेकिन कई बार पेंशन (Pension) टाइम पर नहीं मिलने से पेंशनभोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

लेकिन अब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को गंभीरता से लिया है. सरकार के इस कदम से पेंशनर्स को बिना देरी के समय पर पेंशन मिलेगी. इसे लेकर वित्त मंत्रालय (Finance Minister) ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को CCS (पेंशन) नियम 2021 के अनुसार समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

टाइमलाइन का सख्ती हो पालन: सरकार

सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार पेंशन मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है। ताकि, रिटायर होने वाले कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके। इसके लिए, कर्मचारियों (Employes) को अपनी रिटायरमेंट के एक साल पहले से ही अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच और अन्य तैयारियां शुरू करनी होंगी।

ये है निपटान की प्रक्रिया-

 केंद्रीय कर्मचारी अपने रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले सेवा अभिलेखों का सत्यापन तथा अन्य प्रारंभिक कार्य शुरू कर सकते हैं. वहीं, रिटायरमेंट से 6 महीने पहले कार्यालय प्रमुख को जरूरी दस्तावेज भेजना अनिवार्य होता है, जबकि 4 महीने पहले पेंशन मामले को पेंशन लेखा कार्यालयों को भेजना होगा.

सरकार ने लॉन्च किया फॉर्म 6A

बता दें कि पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 9 अलग-अलग फॉर्म की जगह एक फॉर्म 6A लॉन्च किया है. इसके अलावा, उन्होंने भविष्य के साथ E-HRMS के एकीकरण का भी ऐलान किया है, जो पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. गौरतलब है कि सरकार की ओर से लॉन्च किए गए फॉर्म 6A जनवरी 2025 से आगे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को E-HRMS में उपलब्ध होगा.

ये जानकारी है जरूरी-

-पेंशनर का नाम

-रिटायरमेंट की तारीख

-पेंशनर के दस्तावेज जमा करने की तारीख (रिटायरमेंट से छह महीने पहले)

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