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7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए अलर्ट, लगातार इतनी छुट्‌टी करने पर चली जाएगी नौकरी

7th Pay Commission : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल सरकार ने अपने कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर कई सवालों पर स्थिति स्‍पष्‍ट की है. जिसके मुताबिक लगतार इतने दिन की छुट्टी करने पर सरकारी कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी... इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें.
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7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए अलर्ट, लगातार इतनी छुट्‌टी करने पर चली जाएगी नौकरी

My job alarm - सरकार ने अपने कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर कई सवालों पर स्थिति स्‍पष्‍ट की है. दरअसल, आपको बता दें कि सरकार ने FAQ जारी कर कर्मचारियों की छुट्टियों से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए हैं. FAQ में अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों के इनटाइटलमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, ईएल का इनकैशमेंट, पैटरनिटी लीव जैसे मसलों पर सरकार की ओर से स्‍पष्‍ट जानकारी दी गई है.

फॉरेन सर्विस से जुड़े कर्मचारियों को छूट-
जारी FAQ के मुताबिक, सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार पांच साल से ज्‍यादा समय तक छुट्टी पर रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्‍त मान ली जाएंगी. फॉरेन सर्विस (foreign service) को छोड़कर अन्‍य किसी क्षेत्र का सरकारी कर्मचारी अगर पांच साल से ज्‍यादा समय तक छुट्टी पर रहा तो माना जाएगा कि उसने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया है. यानी कर्मचारियों को लगातार 5 साल से ज्‍यादा की छुट्टी लेने की इजाजत नहीं होगी.

लीव इनकैशमेंट पर क्‍या है नियम
सरकार ने FAQ में कहा है कि कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट (leave encashment) की मंजूरी एडवांस में लेनी चाहिए, जो एलटीसी के साथ लेना सही रहेगा. कुछ मामलों में तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है.

चाइल्ड केयर लीव-

बच्‍चे की देखभाल के लिए चाइल्‍ड केयर लीव (Child care leave) भी सिर्फ महिलाओं को दी जाती है. अगर बच्‍चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो कुछ जरूरी प्रक्रिया के बाद उसे यह लीव मिल जाएगी.

पढ़ाई के लिए कितने दिन की छुट्टी-
अगर किसी कर्मचारी को स्‍टडी लीव (Study leave) की जरूरत है तो वह पूरे सेवा काल में 24 महीने की छुट्टी ले सकता है. यह अवकाश एकसाथ भी लिया जा सकता है और अलग-अलग भी. सेंट्रल हेल्‍थ सर्विस (central health service) से जुड़े कर्मचारियों को स्‍टडी लीव के लिए 36 महीने का समय दिया जाता है. पोस्‍ट ग्रेजुएट क्‍वालिफिकेशन (post graduation qualification) के लिए भी 36 महीने की लीव ली जा सकती है.

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