Toll Plaza Rules : 2 टोल प्लाजा के बीच कितनी होगी दूरी, NHAI ने बताया नियम
Toll Plaza Rules : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि किसी भी हाईवे पर 2 टोल प्लाजा (Toll Plaza) के बीच का अंतर इतने किलोमीटर होना ही चाहिए. इसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने भी की है... आइए नीचे खबर में जान लेते है इस नियम के बारे में विस्तार से.
My job alarm- मौजूदा समय में देश में नए-नए हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है. साथ ही इन पर लगने वाला टोल टैक्स भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है. अक्सर लोग चाहते हैं कि वह टोल टैक्स भरे बिना ही टोल बूथ (toll booth) पार कर जाएं. यह सच हो सकता है. ऐसे में एनएचआई (NHAI) के एक पुराने ट्वीट के मुताबिक, एक खास परिस्थिति में वाहन चालक बगैर टोल टैक्स दिए आगे निकल सकता है.
जान लें क्या है नियम-
NHAI ने एक ट्वीट में कहा है कि हर भुगतान लेने के लिए अधिकतम समय 10 सेकेंड निर्धारित किया गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह भी तय किया गया है कि पीक आवर्स में भी टोल (toll) पर लगी लाइन 100 मीटर से लंबी नहीं हो सकती है. इसके लिए हर टोल लेन में बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली पट्टी खींची जाती है. जैसे ही गाड़ियों की लाइन इस रेखा से बाहर निकलने लगती है टोल को फ्री (toll free) कर दिया जाता है. जैसे ही लाइन 100 मीटर के अंदर आ जाती है टोल टैक्स दोबारा वसूला जाने लगता है.
क्या है 60 किलोमीटर रूल-
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि फ्री रूल 2008 के मुताबिक, किसी भी हाईवे पर 2 टोल प्लाजा (TOLL PLAZA) के बीच का अंतर 60 किलोमीटर होना ही चाहिए. इसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने भी की है. उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य है कि 60 किलोमीटर के अंदर हाईवे पर एक ही टोल प्लाजा रहे.
टोल टैक्स और रोड टैक्स में अंतर- (Difference between toll tax and road tax)
- टोल टैक्स एक खास सड़क, मुख्यत: हाईवे या एक्सप्रेसवे (Expressway) पर वसूला जाता है. यहां पैसा किसी एक राज्य की सरकार को नहीं जाता है. इसका कलेक्शन उस हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी या फिर NHAI करती है.
- रोड टैक्स का भुगतान वाहन चालक द्वारा RTO को किया जाता है. यह राज्य के अंदर की विभिन्न सड़कों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है.